Close

    आरटीआई संपर्क

    सूचना का अधिकार (आरटीआई) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए प्रदान करता है और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 की जगह लेता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत का कोई भी नागरिक एक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य का साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसे शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचना की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो।

    आरटीआई संपर्क
    क्रमांक. नाम पद ईमेल पता फ़ोन विषय – वस्तु
    1 श्री अब्दुल हमीद आयुक्त के सचिव divcom[dot]tirhut-bih[at]nic[dot]in आयुक्त कार्यालय , कम्पनीबाग, मुजफ्फरपुर -842001 0621-2212972 आरटीआई